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New Delhi

लोन पूरा चुकाने के बाद भी नहीं मिला NOC, उपभोक्ता आयोग ने बैंक को लगाई फटकार

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नई दिल्ली: वाहन ऋण का पूरा भुगतान करने के बावजूद यदि बैंक समय पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) जारी नहीं करता और आपके CIBIL रिकॉर्ड को अपडेट नहीं करता, तो यह आपकी क्रेडिट प्रोफाइल को प्रभावित कर सकता है। ऐसे ही एक मामले में उपभोक्ता आयोग ने ग्राहक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बैंक को रिकॉर्ड अपडेट करने, NOC जारी करने और मुआवजा देने का आदेश दिया।

क्या है पूरा मामला?

हरियाणा के करनाल निवासी एक व्यक्ति ने कार खरीदने के लिए करीब 12.90 लाख रुपये का वाहन ऋण लिया था। ग्राहक का कहना था कि उसने तय अवधि के दौरान नियमित रूप से सभी मासिक किस्तों का भुगतान किया। कोविड-19 के दौरान मोरेटोरियम का लाभ लेने के कारण ऋण अवधि बढ़ गई और कुल किस्तों की संख्या भी बढ़ी।

ग्राहक के अनुसार अंतिम किस्त के समय उसके बैंक खाते में पर्याप्त राशि उपलब्ध थी, लेकिन बैंक ने समय पर ऑटो-डेबिट नहीं किया। बाद में उसने अंतिम किस्त चेक के माध्यम से जमा कर दी, जिसे बैंक ने स्वीकार भी कर लिया।

कई बार मांगा NOC, नहीं मिला जवाब

ऋण पूरी तरह चुकाने के बाद ग्राहक ने बैंक से कई बार नो-ड्यूज़ सर्टिफिकेट (NOC) जारी करने और CIBIL रिकॉर्ड अपडेट करने का अनुरोध किया। उसका कहना था कि रिकॉर्ड अपडेट नहीं होने से उसकी क्रेडिट हिस्ट्री और CIBIL स्कोर प्रभावित हो रहा है। हालांकि, लंबे समय तक कोई समाधान नहीं मिला।

उपभोक्ता आयोग पहुंचा मामला

समस्या का समाधान नहीं होने पर ग्राहक ने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। सुनवाई के दौरान बैंक ने कोविड मोरेटोरियम के कारण ऋण अवधि बढ़ने का पक्ष रखा, लेकिन आयोग ने उपलब्ध दस्तावेजों और भुगतान रिकॉर्ड का परीक्षण किया।

आयोग ने पाया कि ग्राहक ने ऋण का भुगतान पूरा कर दिया था। इसके बावजूद समय पर NOC जारी नहीं किया गया और CIBIL रिकॉर्ड भी अपडेट नहीं किया गया। आयोग ने इसे बैंक की सेवा में कमी और अनुचित व्यापारिक व्यवहार माना।

आयोग का फैसला

उपभोक्ता आयोग ने बैंक को निर्देश दिया कि वह:

  • ग्राहक का CIBIL रिकॉर्ड तुरंत अपडेट करे।
  • नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) जारी करे।
  • मानसिक परेशानी और सेवा में कमी के लिए 20,000 रुपये मुआवजा एवं कानूनी खर्च का भुगतान करे।

ग्राहकों के लिए जरूरी सलाह

यदि आपने अपना लोन पूरी तरह चुका दिया है, तो केवल अंतिम EMI भरना ही पर्याप्त नहीं है। यह भी सुनिश्चित करें कि:

  • बैंक से NOC या नो-ड्यूज़ सर्टिफिकेट प्राप्त करें।
  • अपने CIBIL/क्रेडिट रिपोर्ट में जांचें कि लोन “Closed” या “Closed Successfully” दिख रहा है।
  • यदि रिकॉर्ड अपडेट नहीं होता, तो पहले बैंक से लिखित शिकायत करें और आवश्यकता पड़ने पर उपभोक्ता आयोग या संबंधित प्राधिकरण से संपर्क करें।

(यह लेख उपलब्ध न्यायिक जानकारी और उपभोक्ता अधिकारों से जुड़े तथ्यों के आधार पर तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य केवल सामान्य जानकारी प्रदान करना है।)

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